वॉशिंगटन: अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता ही जा रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को विदेश में बने उन दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करने से रोक दिया है. ट्रंप ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. यह कदम चीन की दूरसंचार नेटवर्क और उपकरण कंपनी हुवावेई को ध्यान में रख कर उठाया गया है.
इससे पहले अमेरिका ने चीन के 200 अरब डॉलर के सामानों पर शुल्क बढ़ाया था. चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर जवाबी कदम उठाते हुए 60 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों पर आयात-शुल्क बढ़ाया.
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बाबत बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए. इस आदेश में सीधे तौर पर किसी कंपनी या देश का नाम नहीं है लेकिन अधिकारी पहले कह चुके हैं कि हुवावेई सुरक्षा के लिहाज से खतरा है. अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को उससे (हुवावेई) 5 जी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए उपकरण नहीं खरीदने के लिए कहा है.
राष्ट्रपति का यह आदेश आने वाले दिनों में लागू हो जाएगा. इसके तहत हुवावेई को अमेरिकी प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी.
अमेरिका के वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (बीआईएस) ने घोषणा की है कि वह हुवावेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड और उससे संबद्ध कंपनियों को व्यापार के लिए प्रतिबंधित इकाइयों की सूची में डालेगा.
उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो इस सूची में उन विदेशी पक्षों को रखता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति हितों के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हों. इनमें व्यक्ति, कंपनी, कारोबार, शोध संस्थान या सरकारी संगठन हो सकते हैं.
वाणिज्य विभाग का आरोप है कि हुवावेई की गतिविधियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों के खिलाफ है. इस सूची में शामिल कंपनी या व्यक्ति को अमेरिकी प्रौद्योगिकी की बिक्री या स्थानांतरण करने के लिए बीआईएस के लाइसेंस की जरूरत होती है. यदि बिक्री या स्थानांतरण अमेरिकी सुरक्षा या विदेश नीति को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है.
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वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोग से वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए हुवावेई को काली सूची वाली इकाइयों में डाला है.'
हुवावेई दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी है. वाणिज्य विभाग का फैसला संघीय राज-पत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएगा.