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टेक्सास के न्यायाधीश ने चुनाव परिणाम पलटने संबंधी वाद को किया खारिज

टेक्सास के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को वक्त पलटने संबंधी एक वाद को खारिज कर दिया. वाद में अदालत से 1887 के उस कानून को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जो यह बताता है कि कांग्रेस किस प्रकार से मतगणना करेगी.

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Published : Jan 2, 2021, 11:59 AM IST

वाशिंगटन :एक संघीय न्यायाधीश ने रिपब्लिकन पार्टी के एक सदस्य की ओर से दायर उस वाद को खारिज कर दिया जिसका मकसद राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को पलटने से था. वाद के अनुसार उप राष्ट्रपति माइक पेंस को देश में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को उस वक्त पलटने की शक्ति देना है, जब अगले सप्ताह कांग्रेस औपचारिक रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के वोट की गिनती करेगा. ज्ञात हो कि राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन ने जीत दर्ज की है.

कानूनी प्रयास हुआ विफल
सीनेट के अध्यक्ष के रूप में पेंस की देखरेख में बुधवार को सत्र आयोजित होगा और वह व्हाइट हाउस की दौड़ में विजेता के नाम की घोषणा करेंगे. इलेक्टोरल कॉलेज ने इस माह बाइडन की जीत पर मोहर लगा दी और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनाव के नतीजों को पलटने के कई कानूनी प्रयास विफल साबित हुए हैं. वाद में अदालत से 1887 के उस कानून को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जो यह बताता है कि कांग्रेस किस प्रकार से मतगणना करेगी.

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महत्वपूर्ण है यह फैसला
वाद में इस बात पर जोर दिया गया था कि उप राष्ट्रपति ‘‘अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके और स्वविवेक से इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रांत के लिए किस इलेक्टोरल वोट की गिनती करनी है. टेक्सास अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेरेमी केरनोडल ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य लुई गोमर्ट द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया. कोर्ट का यह निर्णय महत्वपूर्ण है.

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