रियो डी जेनेरियो: ब्राजील की एक अपीली अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति लुईज इनेसियो लूला डि सिल्वा को रिश्वत एवं धनशोधन के एक मामले में सुनाई गई 12 साल की सजा कम कर दी है.
लूला की याचिका पर सुनवाई कर रहे 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस' के चार न्यायाधीशों के एक पैनल ने उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन सजा की अवधि कम करके आठ साल 10 महीने कर दी.