काहिरा (मिस्र) :लीबिया में राष्ट्रपति चुनाव (Libya presidential election) को लेकर स्थानीय अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने दिवंगत तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी (Libyan dictator Moammar Gadhafi) के बेटे को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. लीबिया के मीडिया संगठनों की खबरों के अनुसार, दक्षिण प्रांत सभा की एक अदालत ने गुरुवार को सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी के पक्ष में फैसला दिया. संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वर्षों के प्रयासों के बाद लीबिया 24 दिसंबर को अपने राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर आयोजित करने जा रहा है.
लीबिया में अभी एक अंतरिम सरकार है जिसका चुनाव फरवरी में संयुक्त राष्ट्र नीत वार्ता के बाद लीबिया प्रतिनिधियों ने किया था.
गौरतलब है कि लीबिया में राष्ट्रपति चुनाव (Libya presidential election) के लिए कई हाई-प्रोफाइल लोगों ने अपनी उम्मीदवारी के कागजात सौंपे हैं, जिनमें शक्तिशाली सैन्य कमांडर खलीफा हिफ्टर और देश के अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबा का नाम भी सामने आया है.
बता दें कि अदालत सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी (Seif al-Islam Gadhafi) की अपील पर एक हफ्ते तक सुनवाई नहीं कर सकी थी क्योंकि हथियारबंद लोगों ने न्यायालय की इमारत को घेर लिया था और न्यायाधीशों को इसमें प्रवेश करने से रोक दिया था.
लीबिया की हाई नेशनल इलेक्शंस कमिटी ने पिछले हफ्ते सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी (Libya High National Elections Committee Seif al-Islam Gadhafi) को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने से जुड़ी दोषसिद्धि का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था.
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सैफ अल-इस्लाम की उम्मीदवारी को आगे कोई कानूनी चुनौती दी जा सकती है या नहीं. सैफ अल-इस्लाम ने गुरुवार देर रात ट्वीट कर उनके पक्ष में फैसला सुनाकर खुद सुरक्षा का जोखिम मोल लेने वाले न्यायाधीशों का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने 'सच' का साथ दिया. उन्होंने अपने परिवार और समर्थकों का भी आभार जताया.