मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एनसीबी को आरोपियों की आवाज के नमूने लेने की इजाजत मिल गई है. मुंबई स्पेशल कोर्ट ने दो साल बाद एनसीबी को सुशांत सिंह राजपूत मामले के आरोपियों की आवाज के नमूने लेने की इजाजत दी है. कथित ड्रग मामले के संबंध में आठ आरोपियों की आवाज के नमूने अब एनसीबी द्वारा दर्ज किए जाएंगे.
Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह मौत मामले में NCB को कोर्ट ने दी आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की अनुमति - NCB in Sushant Singh case
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके अनुसार मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने एनसीबी को मामले के आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की इजाजत दे दी है.
बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह की मौत के बाद एनसीबी ने 30 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. दो साल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मांग की थी कि आठ आरोपियों के वॉयस सैंपल की जांच की जाए और उनकी इस मांग को मुंबई की विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अब इस सिलसिले में आठों आरोपियों के वॉयस सैंपल की जांच की जाएगी. सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच के दौरान ड्रग्स से जुड़े कई अहम मामले सामने आए हैं.
इसके बाद एनसीबी ने मामले की गहन जांच शुरू की. सुशांत सिंह सुसाइड केस में सबूतों के आधार पर NCB ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में कुल 33 लोगों को शामिल किया गया है. इसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और 33 अन्य आरोपी भी शामिल हैं.
साल 2021 में केशवानी के वकीलों ने कहा था कि, 'मामले में उल्लिखित किसी भी आरोपी की इसमें कोई संलिप्तता या इससे संबंध नहीं है. इसलिए, इस मामले में साजिश और उनकी संलिप्तता का कोई सवाल ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में नारकोटिक्स एक्ट की धारा 67 के तहत एनसीबी के दावे को अमान्य कर दिया था.