नई दिल्ली: अदा शर्मा स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने कहा कि वह प्रमाणन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने से पहले फिल्म 'द केरल स्टोरी' देखना चाहेगा.
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणन देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पीठ में जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, जिन्होंने 'द केरल स्टोरी' के निर्माता से 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के आरोपों पर एक डिस्क्लेमर लगाने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, डिस्क्लेमर में यह लिखा होना चाहिए कि धर्मांतरण के आंकड़े पर सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाणित डेटा नहीं है. पीठ ने इन दलीलों का भी संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है और राज्य सरकार से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.