इंदौर। मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की ओर से दायर मानहानि मामले में फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत ने गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है, यह मामला सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर बाजपेयी को केआरके द्वारा 'चरसी और गंजेड़ी' कहे जाने के आरोप में दर्ज कराया गया था. बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. जोशी ने बताया कि "मेरे मुवक्किल की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने केआरके के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया और अदालत में उनकी हाजिरी के लिए 10 मई की तारीख तय की."
केआरके बनाम मनोज बाजपेयी विवाद में दोनों का पक्ष:दरअसल इस मामले में बाजपेयी ने कहा कि "केआरके को इंदौर की जिला अदालत में लंबित मानहानि मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन वह प्रकरण की सुनवाई में कथित तौर पर देरी कराने के लिए न्यायालय के सामने जान-बूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं." वहीं केआरके ने जेएमएफसी से अनुरोध किया है कि "जिला अदालत में मेरे खिलाफ कार्यवाही स्थगित की जाए, क्योंकि मैं कैंसर से पीड़ित हूं. मेरी ओर से मामले में शीर्ष न्यायालय में एक याचिका पेश की गई है जिसमें मुझे स्थगन आदेश की राहत मिलने की पूरी उम्मीद है." बता दें कि बाजपेयी द्वारा केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत में दर्ज कराया गया मानहानि का मामला रद्द कराने को दायर याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2022 को खारिज कर दी थी.