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KRK का ट्वीट, 'जेल में 10 दिनों में घट गया 10kg वजन, पानी पीकर रहा जिंदा, यूजर बोला- सही है थोड़ी चर्बी कम हुई

कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने जेल से बाहर आकर ट्वीट किया है कि उनका 10 दिनों में 10 किलो वजन घट गया. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पानी पीकर जिंदा थे. अब ट्रोलर्स उनकी क्लास लगा रहे हैं.

Etv Bharat KRK का ट्वीट
Etv Bharat KRK का ट्वीट

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Published : Sep 13, 2022, 3:52 PM IST

हैदराबाद: साल 2020 में अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्मकार रामगोपाल वर्मा पर विवादित ट्वीट मामले में जेल से जमानत पर बाहर आए कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने एक बार फिर ट्वीट कर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. ट्वीट में केआरके ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हेल्थ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. गौरतलब है कि विवादित ट्वीट मामले में केआरके मुंबई की आर्थर रोड जेल में 10 दिन काटकर आए हैं.

केआरके ने 13 सितंबर के अपने ताजा ट्वीट में लिखा है, 'मैं जेल में 10 दिनों तक बस पानी पीकर जी रहा था और इन 10 दिनों में मेरा वजन 10 किलो घट गया है'. केआरके अपने इस ट्वीट से एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गये हैं.

एक यूजर लिखता है, 'मेडिकली तौर पर यह कैसे संभव हो सकता है? जेल में 10 दिनों तक मजदूरी करना और फिर पानी पर सर्वाइव कर 10 किलो वजन घटना असंभव है.'

यूजर रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा है, 'देखा, पानी का क्या महत्व है'. एक अन्य यूजर लिखता है, 'ब्रह्मास्त्र का रिव्यू कब करोगे?'. वहीं, एक अन्य यूजर ने पूछा, 'जेल यात्रा का रिव्यू कब करोगे'. सोशल मीडिया पर सैंकड़ों-हजारों यूजर्स केआरके पर तरह-तरह के कमेंट्स कर उनकी क्लास ले रहे हैं.

बता दें, मुंबई पुलिस ने ट्वीट के संबंध में पिछले सप्ताह मुंबई हवाई अड्डे से केआरके को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दावा किया था कि खान की पोस्ट सांप्रदायिक थीं और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया था.

हालांकि, खान ने अधिवक्ता अशोक सरोगी और जय यादव के माध्यम से दाखिल अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जिन ट्वीट के बारे में बात की जा रही है वे 'लक्ष्मी बॉम्ब' नामक फिल्म (जिसे 'लक्ष्मी' के नाम से रिलीज किया गया था) के बारे में थे और ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, जिसका पुलिस आरोप लगा रही है.

यूजर रिएक्शन

जमानत याचिका में कहा गया था कि केआरके 'फिल्म समीक्षक या रिपोर्टर' के रूप में काम कर रहे हैं. बता दें, खान के खिलाफ 2020 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 व 500 समेत कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

उपनगरीय बांद्रा की एक अदालत ने वर्सोवा थाने में दर्ज छेड़खानी के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी.

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