मुंबई: गीतकार जावेद अख्तर ने अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से दायर मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ यहां एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया है कि यह आदेश जल्दबाजी में और अनुचित तरीके से पारित किया गया था.
अख्तर ने उपनगरीय डिंडोशी में सत्र अदालत के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है. इस मामले की सुनवाई आठ अगस्त को होगी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) आर एम शेख ने 24 जुलाई को अख्तर के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें पांच अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा था.
मजिस्ट्रेट ने अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप हटा दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपराधिक धमकी के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है. अख्तर की याचिका में दावा किया गया है कि (समन जारी करने का) यह आदेश पारित करके 'गलती की गई' क्योंकि यह सच्चाई के साथ-साथ स्थापित कानून के खिलाफ है. इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने मामले पर उचित सोच-विचार नहीं किया और वह 'जल्दबाजी में और अनुचित तरीके' से निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप 'घोर अन्याय' हुआ.
वकील जय भारद्वाज के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया कि न्यायिक रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मजिस्ट्रेट के पास ऐसी पर्याप्त सामग्री थी, जिसके आधार पर यह आदेश पारित किया जा सके. इसमें कहा गया है, 'मजिस्ट्रेट ने समग्र तथ्यों और न्यायिक रिकॉर्ड का पता लगाए बिना शिकायत में दिए गए निराधार और अप्रमाणित बयानों के आधार पर कार्रवाई की.'