नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठित हिंदी फिल्म 'शोले' के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर एक इंटरनेट फिल्म वेबसाइट पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ शोले मीडिया एंटरटेनमेंट द्वारा एक डोमेन नाम और पत्रिका के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फिल्म 'शोले' के नाम और दृश्यों का उपयोग किया गया था और फिल्म से संबंधित चीजों की बिक्री की गई थी.
आदेश में कहा गया है, 'प्रतिवादियों द्वारा 'शोले' चिह्न् को अपनाना स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण और बेईमानी थी. इसके लोगो, डिजाइन का उपयोग प्रतिवादियों की वेबसाइट पर फिल्म 'शोले' की डीवीडी की बिक्री आदि के कारण न्यायालय आश्वस्त है कि यह वादी को लागत अधिनिर्णीत करने के लिए एक उपयुक्त मामला है'.
दलीलों के बीच, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि 'शोले डॉट कॉम' इंटरनेट पर एक वेबसाइट है, जिसका उपयोग शिक्षित व्यक्ति करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम की संभावना कम होगी.