मुंबई:अमिताभ बच्चन के बाद, अनिल कपूर ने अपने पर्सनालिटी राइट्स के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से सुरक्षा मांगी. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत दी है. हाईकोर्ट ने किसी के भी द्वारा एक्टर के नाम, आवाज, हस्ताक्षर और तस्वीरों का यूज करने पर रोक लगा दी है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार, 20 सितंबर को एक अंतरिम जॉन डो आदेश पारित किया, जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और बड़े पैमाने पर लोगों को अनिल कपूर के पर्सनालिटी और प्रमोशन राइट्स का उल्लंघन करने से रोक दिया गया. कोर्ट ने आदेश दिया कि कमर्शियल उद्देश्य के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज, छवि या संवाद का गैरकानूनी तरीके से यूज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.