हैदराबाद: टॉलीवुड के पावर कपल जीविता और राजशेखर को मानहानि मामले में जमानत दे दी गई. नामपल्ली में 17वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में जीविता और राजशेखर को एक साल की जेल की सजा और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. फिलहाल, उन्होंने जुर्माना दे दिया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने 2011 में मेगास्टार चिरंजीवी के ब्लड बैंक पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि जीविता और राजशेखर ने कथित तौर पर कहा कि चिरंजीवी अपने ब्लड बैंक में ब्लड को अधिक कीमत पर बाजार में बेच रहे हैं. मेगास्टार चिरंजीवी के नाम पर चल रहे सर्विस प्रोग्राम और ट्रस्ट सर्विस के झूठे आरोप के लिए कपल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. लंबी सुनवाई के बाद नामपल्ली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जुर्माना भरने के बाद अदालत ने राजशेखर कपल को अपील करने की इजाजत देते हुए जमानत दे दी.