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Salman Khan : पत्रकार से मारपीट मामले में सलमान खान के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश - सलमान खान के खिलाफ एफआईआर

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ 2019 में एक पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है.

Bombay Court-Salman Khan
बॉम्बे हाई कोर्ट और सलमान खान

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Published : Mar 30, 2023, 2:33 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार (30 मार्च) को एक पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के लिए सलमान खान के खिलाफ 2019 में दायर की गई शिकायत को खारिज कर दिया है. सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर पत्रकार का फोन छीनने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पत्रकार ने सलमान के खिलाफ मारपीट और बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई थी. कुछ देर पहले जज जस्टिस भारती डांगरे ने आदेश पारित किया और यह भी कहा कि सलमान खान को अंधेरी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में एक पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया. सलमान खान को अंधेरी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा. मामला अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर किया गया था.

वरिष्ठ पत्रकार के वकील नीरज गुप्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट पर सलमान खान ने हमला किया और बाद में एक्टर ने पत्रकार को अपशब्द कहे. मेरे मुवक्किल, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर 24 अप्रैल, 2019 को सलमान ने हमला किया था. एक्टर ने मेरे मुवक्किल का मोबाइल फोन छीन लिया और उसमें मौजूद डेटा को मिटा दिया. जब मेरे मुवक्किल ने अपना बचाव करने की कोशिश की, तो सलमान ने उन्हें बुरी तरह से गाली देने लगे. मेरे मुवक्किल ने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया.'

बता दें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और आगे की दलील और आदेश के लिए 12 जुलाई की तारीख दी है. शिकायत धारा 323 (चोट पहुंचाना) 392 (डकैती), 426 (शरारत के लिए सजा), 506 (आपराधिक धमकी) भाग 2 के तहत आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी गई है.

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