मुंबई:बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को सेल्स एंड टैक्स मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है. इंकार करते हुए बृहस्पतिवार को एक्ट्रेस की याचिकाओं का कोर्ट ने निपटारा कर दिया. एक्ट्रेस ने राज्य बिक्री कर विभाग द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर कानून के तहत आकलन वर्ष 2012 से 2016 के लिए उनसे कर की मांग की गई थी. इस मामले में जज नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा कि अनुष्का शर्मा के पास महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (एमवीएटी) कानून के प्रावधानों के तहत आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है.
एक्ट्रेस ने कानून के तहत आकलन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए कर लगाने के बिक्री कर विभाग के चार आदेशों को चुनौती देते हुए चार याचिकाएं दायर की थीं. कोर्ट ने कहा, 'जब याचिकाकर्ता (शर्मा) के पास कानून के तहत अपील का वैधानिक प्रावधान विकल्प उपलब्ध है तो हमें याचिकाओं पर विचार क्यों करना चाहिए?. कोर्ट ने शर्मा की याचिकाओं का निपटारा करते हुए उन्हें चार सप्ताह के अंदर बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया.