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अवैध संबंध के शक पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को फरीदाबाद कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को फरीदाबाद अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. दोषी पर जिला कोर्ट ने 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है.

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अवैध संबंध

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Published : Mar 17, 2021, 10:27 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या करने वाले पति को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्या का पूरा मामला सूरजकुंड थाना क्षेत्र की ग्रीन फील्ड कॉलोनी का है. जहां संजीव कौशिक अपनी पत्नी अंजू पर शक करता था.

संजीव को अंदेशा था कि उसकी पत्नी का जीजा के साथ अवैध संबंध हैं. इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था. 17 मार्च 2018 को उनका बेटा मनन अपने ताऊ के घर चला गया था. तभी संजीव ने अंजू से झगड़ा कर मारपीट की. इसके बाद घर में रखी कैंची से संजीव ने अंजू का गला रेतकर हत्या कर दी.

इसके संजीव ने अंजु की डेड बॉडी के कई टुकड़े कर दिया. उन टुकड़ों को बैग में भरकर दिल्ली लाजपत नगर जाकर फ्लाईओवर से फेंक दिया था. साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है. लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गुड़गांव के सेक्टर 23ए निवासी अंजू कौशिक की शादी दिल्ली के हरिनगर निवासी संजीव कौशक के साथ की थी. उनका 15 साल का बेटा भी है.

संजीव कौशिक दिल्ली जलबोर्ड में नौकरी करता था, लेकिन वो घटना से महज 15 दिन पहले ही बेटे मनन और पत्नी अंजू के साथ यहां ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रहने लगा था. गुप्ता ने बताया कि मुल्जिम संजीव कौशिक पत्नी अंजू पर शक करता था. उसे अंदेशा था कि पत्नी का जीजा के साथ संबंध है. इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था. 17 मार्च 2018 को बेटा मनन अपने ताऊ के घर चला गया था. तभी संजीव ने अंजू से झगड़ा कर कैंची से उसे मौत के घाट उतार दिया.

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