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यमुना एक्सप्रेस-वे पर तेज वाहन चलाने पर लग सकता है भारी जुर्माना - delhi Ncr

यमुना प्राधिकरण ने कोहरे को देखते हुए और लगातार हो रहे एक्सीडेंट को संज्ञान में लेते हुए आदेश दिए है. 15 दिसंबर से वाहनों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहनों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है. इसका पालन ना किए जाने पर नए मोटर अधिनियम के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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यमुना एक्सप्रेस-वे

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Published : Dec 15, 2019, 12:36 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:लगातार हो रहे हादसों को संज्ञान में लेते हुए यमुना प्राधिकरण ने बड़ी पहल की है. 15 दिसंबर यानी आज से यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगेगी. सर्दियों में कोहरे को देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है. यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा है कि जो भी वाहन चालक निर्धारित नई गति सीमा से ऊपर गति में वाहन चलाते पकड़े गए. उन पर नए मोटर अधिनियम के तहत भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

वाहनों की स्पीड कम रखने के आदेश

'हादसों में कमी के लिए पहल'
यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक और पुलिस को पत्र भेजकर कड़ाई से नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं. आने वाले दिनों में घना कोहरा होने पर वाहनों की गति और कम की जा सकती है. कोहरे के कारण हादसों पर लगाम कसने के लिए यमुना प्राधिकरण हर टोल प्लाजा पर लोगों को अवेयर करने के लिए पेंफलेट्स, पोस्टर और चाय की व्यवस्था भी की जाएगी.

'तेज चलाने पर भारी जुर्माना'
15 दिसंबर के बाद अगर आपने अपनी कार यमुना एक्सप्रेस-वे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई तो भारी जुर्माना देना होगा. यमुना प्राधिकरण ने कोहरे को देखते हुए और लगातार हो रहे एक्सीडेंट को संज्ञान में लेते हुए आदेश दिए. 15 दिसंबर से वाहनों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहनों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है.

'CEO ने कहा, बख्शा नहीं जाएगा'
बता दें कि तय गति से तेज चलने वाले वाहनों पर नए मोटर अधिनियम के मुताबिक भारी जुर्माना देना होगा. प्राधिकरण के सीईओ का साफ तौर पर कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को बख्शा नहीं जाएगा.

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