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नोएडा: नए उद्योगों के लिए UPPCB की नई गाइडलाइन्स, प्रदूषण पर कसेगा शिकंजा - प्रदूषण पर लगेगी लगाम

यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नये उद्योगों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है. जिसके मुताबिक काफी हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा.

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जानिए UPPCB की नई गाइडलाइन्स.

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Published : Feb 9, 2021, 3:53 PM IST

Updated : Feb 9, 2021, 5:13 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में नए उद्योग स्थापित करने को लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नई गाइडलाइन जारी की है. अब जिले में इंडस्ट्रियल प्लांट में सरपंची बॉयलर का इस्तेमाल किया जा सकेगा. डीजल, कोयला, लकड़ी और दूसरे ईंधन वाले बॉयलर के प्रयोग पर रोक लगा दी गई. उत्तर प्रदेश पुलिस इन कंट्रोल बोर्ड ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है. लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की दिशा में ऐसे अहम कदम माना जा रहा है. नोएडा में 20 और ग्रेटर नोएडा 110 प्रदूषण कारी उद्योग चिह्नित हैं.

नए उद्योगों के लिए UPPCB की नई गाइडलाइन्स.
'नए उद्योगों के लिए नई गाइडलाइन्स'उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोएडा क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नए उद्योगों को अब पीएनजी बॉलर या ग्रीन फ्यूल के अतिरिक्त कोई और ईंधन नहीं इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा में 20 और ग्रेटर नोएडा में 110 उद्योग चिह्नित किए गए जो प्रदूषण कारी हैं. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगातार औचक निरीक्षण भी किया गया, लेकिन प्रतिबंधित तेल का इस्तेमाल किसी भी उद्योग में नहीं किया जा रहा है.'प्रदूषण पर लगेगी लगाम'क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रदूषण पर प्रभावी रूप से रोकथाम भी की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का हमेशा सही है लक्ष्य रहा है कि प्रदूषण सारी चीजों पर शिकंजा कसा जाए और उन्हें बढ़ने ना दिया जाए. ऐसे में यह सर्कुलर प्रदूषण की रोकथाम के लिए हितकारी होगा.
Last Updated : Feb 9, 2021, 5:13 PM IST

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