नई दिल्ली/नोएडा:कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में जब एक युवती की 35, 000 रुपये की नौकरी चली गई तो युवती ने अपराध का रास्ता अपना लिया. युवती ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नोएडा से शराब (Liquor) खरीद कर दिल्ली (Delhi) में सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया. शराब तस्करी में जहां महिला का एक साथी है, वहीं तीसरा शख्स कैब चालक है.
थाना फेस 3 पुलिस ने शराब के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया नोएडा से शराब (Liquor) खरीदकर दिल्ली में प्रति पव्वे 20 रुपये कमीशन लेकर बेचने का काम किया जा रहा था. इसका खुलासा तब हुआ, जब नोएडा के थाना फेस 3 पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाना क्षेत्र के मेट्रो स्टेशन के पास से शराब (Liquor) के साथ गिरफ्तार किया. पकड़ी गई युवती और उसका साथी मणिपुर के रहने वाले हैं. वहीं कैब चालक दिल्ली (Delhi) का है. तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है.
35, 000 की गई नौकरी तो युवती करने लगी शराब तस्करी
नोएडा के थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 2 शराब तस्कर व 1 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से कुल तीन बैग में 120 पव्वे अंग्रेजी शराब (Liquor) व एक गाड़ी सेलेरियो बरामद हुई है.
थाना फेस 3 पुलिस ने 2 शराब तस्कर धर्मेश सिंह निवासी साउथ दिल्ली, अदोन निवासी मणिपुर वर्तमान निवासी साउथ दिल्ली और एक महिला को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 120 पव्वे अंग्रेजी शराब (Liquor) व एक गाड़ी सेलेरियो एचआर 38 एबी 2692 बरामद की गई है. आरोपी नोएडा से शराब (Liquor) खरीदकर दिल्ली में प्रति पव्वा 20 रुपये मुनाफा लेकर के दिल्ली (Delhi) में अपने जानने वालों को बेचते हैं.
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शराब तस्करी (Liquor smuggling) के आरोप में एक युवती सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में एडिशनल डीसीपी सेंट्रल जोन अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पकड़ी गई युवती प्राइवेट कंपनी में 35, 000 महीने की नौकरी कर रही थी. पूछताछ में सामने है कि अप्रैल माह में उसकी नौकरी चली गई. जिसके बाद अपने एक साथी और कैब चालक की मदद से नोएडा से अवैध रूप से शराब (Liquor) खरीद कर दिल्ली (Delhi) में बेचने का काम कर कर दिया था.
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लॉकडाउन के चलते दिल्ली (Delhi) में शराब (Liquor) की दुकान बंद है. वहीं नोएडा में खुले होने के चलते यहां से आसानी से खरीद कर वह शराब (Liquor) कार में रखकर ले जाते और प्रति पव्वे पर अपना कमीशन लगाकर उसे बेचने का काम कर रहे थे. इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है. तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा थाना फेस 3 पर दर्ज किया गया है.
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