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भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज - श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट

भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका को शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इससे पहले पुलिस ने सभी कागजात कोर्ट में जमा करने के लिए पांच दिन का समया मांगा था, जिसपर कोर्ट ने पुलिस को दो दिन का ही समय दिया. Shrikant Tyagi BJP

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श्रीकांत त्यागी जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

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Published : Sep 2, 2022, 11:07 AM IST

Updated : Sep 2, 2022, 3:09 PM IST

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-93बी ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई (Shrikant Tyagi Bail Plea Hearing today) हुई. इसके बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. त्यागी को 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल गई है.

बता दें, अदालत ने दो दिन में पुलिस को मामले से जुड़े सभी कागजात कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, जबकि पुलिस की तरफ से पांच दिन का समय मांगा गया था. जनपद दिवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि बुधवार को कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से सभी कागजात कोर्ट में जमा करने के लिए पांच दिन का समया मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने दो दिन का ही समय दिया गया. वह समय सीमा आज पूरा हो रही गई. अधिवक्ता सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी पर नोएडा के थाना फेस 2 में दर्ज अन्य तीन मामलों में पहले की जमानत हो चुकी है.

नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने श्रीकांत के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसके बाद श्रीकांत फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश करती रही. नोएडा पुलिस ने त्यागी को 9 अगस्त की सुबह मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सूरजपुर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. श्रीकांत फिलहाल जेल में ही है. जबकि अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

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Last Updated : Sep 2, 2022, 3:09 PM IST

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