नई दिल्ली/नोएडा: जिला न्यायालय सूरजपुर ने हाल के दिनाें में सुर्खियाें में रहे भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी (Shrikant Tyagis bail plea rejected). गैंगस्टर एक्ट मामले में जिला न्यायालय में शुक्रवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने श्रीकांत की जमानत याचिका खारिज कर दी.
भाजपा नेता श्रीकांत की गैंगस्टर एक्ट में जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज.
अभियोजन अधिकारी बबलू चंदेला ने बताया कि श्रीकांत पर नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया था (Gangster Act on Shrikant Tyagi). पुलिस ने श्रीकांत को गैंग का लीडर और राहुल को गैंग का सक्रिय सदस्य बताया था. त्यागी के अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है (Shrikants case in Noida Court). अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे.
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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें श्रीकांत पर नौ मामले दर्ज दिखाए गए. मामले की जांच कर रहे थाना इकोटेक (तीन) प्रभारी विनोद कुमार ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की. इसमें नोएडा के थाना फेस दो में श्रीकांत पर नौ मामले दर्ज दिखाए गए. श्रीकांत त्यागी पर फेज दो थाने में दर्ज तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है.
क्या था मामलाः नोएडा में पांच अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद पुलिस ने श्रीकांत (BJP leader Shrikant Tyagi) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. श्रीकांत फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश करती रही. नोएडा पुलिस ने त्यागी को नौ अगस्त की सुबह मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लियाथा. इसके बाद सूरजपुर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. श्रीकांत अभी भी जेल में ही है.