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नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई - नोएडा की ताजा खबर

रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, हाईस्कूल, इंटर की परीक्षा के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अप्रैल तक के लिए धारा-144 को लागू कर दिया गया है.

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गौतमबुद्ध नगर में 144 लागू

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Published : Apr 4, 2022, 1:56 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा :गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अप्रैल तक के लिए धारा-144 को लागू कर दिया गया है. रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, हाईस्कूल, इंटर की परीक्षा के चलते धारा 144 को नोएडा में लागू किया गया है. अप्रैल महीने में 2 तारीख से चैत्र नवरात्रि और रमजान का महीना शुरू हो गया है. वहीं 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल के हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा जुम्मा की नमाज है. ऐसे में नोएडा मे 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

धारा 144 एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि इस महीने में पड़ने वाले त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाया जाए. वहीं हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाएं भी शांतिपूर्ण हो, किसी असामाजिक तत्वों द्वारा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न की जा सके. इसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 का अक्षरशः पूरे जनपद में पालन कराया जा रहा है.

गौतमबुद्ध नगर में धारा -144 लागू

एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि विधान परिषद के मतदान का भी कार्य होना है, उसे भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा. इस दौरान शरारती तत्वों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा या किसी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, ऐसे लोगों पर भी विशेष नजर रखने का काम किया जाएगा.

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रणविजय सिंह ने बताया कि इस रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा. शादी, बारात या अन्य अवसर पर किसी व्यक्ति द्वारा असलहा का प्रदर्शन या हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध रहेगा. जनपद में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा धारा-144 का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

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