नई दिल्ली/नोएडा:गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी अपराध ने आगामी 1 महीने तक के लिए धारा 144 लगाने का आदेश (Section 144 imposed in gautambuddh nagar) दे दिया है. यह निर्णय पुलिस ने आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया है. आदेश 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई से यहां 2 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई थी जो बीते 31 अगस्त को खत्म हो गई. इसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 लगाने का निर्णय लिया.
एडिशनल डीसीपी अपराध ने कहा कि 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अनेक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई, जिनका विसर्जन सितंबर में विभिन्न तिथियों में किया जाएगा. वहीं 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा पूजा/चेहल्लुम, 26 सितंबर से नवरात्रि व महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व मनाया जायेगा. इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन/ विभिन्न आयोगों/परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जिसके संबंध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है. इन्हें सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है.