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भूमि अधिग्रहण केस : SC ने सीईओ प्राधिकरण को भेजा अवमानना का नोटिस - सुप्रीम कोर्ट

प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस नोएडा के बदौली बांगर गांव में 2013 में हुए अधिग्रहण मामले को लेकर किया गया है.

Ritu Maheshwari
रितु माहेश्वरी, Ritu Maheshwari

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Published : Dec 16, 2019, 7:14 PM IST

Updated : Dec 16, 2019, 7:23 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा.सोमवार को प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बदौली बांगर गांव में 2013 में हुए भूमि अधिग्रहण के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है. बता दें कि प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ दाखिल अवमानना अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है. हालांकि कोर्ट ने सीईओ प्राधिकरण को निजी पेशी से छूट दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को भेजा नोटिस
"आदेशो की अवेहलना"

याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण केस मामले में 13 अगस्त, 2019 को जमीन अधिग्रहण के एक मसले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए थे. इस आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने उस जमीन पर भूस्वामी का कच्चा निर्माण ढहा दिया और वहां चारदीवारी का अस्थाई निर्माण किया. यह मामला साल 2013 के अधिग्रहण का है.

"यथास्तिथि बनाये रखने के आदेश"

हाईकोर्ट ने जनवरी 2017 में किसानों की याचिका स्वीकार करते हुए अधिग्रहण रद्द कर दिया था. मामला कुल 82 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का है. हाईकोर्ट के अधिग्रहण रद्द करने के आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है. मामले में सुनवाई करते हुए 13 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए गए. वहीं,जब इस बाबत प्राधिकरण के सीईओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस प्राधिकरण को नहीं मिला है.

Last Updated : Dec 16, 2019, 7:23 PM IST

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