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नोएडा: 30 अप्रैल के बाद नहीं होगा BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन, ARTO कार्यालय खुला

गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ ए.के पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि BS-4 वाहनों के पंजीयन के लिए कार्यालय को खोला गया है. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 30 अप्रैल तक BS-4 वाहनों का पंजीयन करना था, ऐसे में कार्यालय को खोला गया है.

Registration of BS-4 vehicles
30 अप्रैल के बाद नहीं होगा BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन

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Published : Apr 23, 2020, 7:40 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने अपने सभी कार्यालयों को खोलने के आदेश दिए. गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ विभाग ने BS-4 वाहनों के पंजीयन के लिए कार्यालय खोला है. गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ ए.के पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में तकरीबन 1500 वाहन है, जिनका पंजीयन होना है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कार्यालय खोले गए हैं.

30 अप्रैल के बाद नहीं होगा BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन
30 अप्रैल के बाद नहीं होगा BS-4 का रजिस्ट्रेशन

गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ ए.के पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि BS-4 वाहनों के पंजीयन के लिए कार्यालय को खोला गया है. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 30 अप्रैल तक BS-4 वाहनों का पंजीयन करना था, ऐसे में कार्यालय को खोला गया है. 31 मार्च तक बिक्री हुए प्राइवेट और कमर्शियल BS-4 वाहनों के लिए कार्यालय को खोला गया है.

गौतम बुद्ध नगर जिले में 1500 प्राइवेट और कमर्शियल वाहन है जिनका पंजीयन होना है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कमर्शियल वाहन स्वामियों को सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है, एक व्यक्ति वाहन लेकर कार्यालय पहुंचे और वहां पर उसका पंजीयन किया जाएगा.

ऑनलाइन स्लॉट करें बुक

लॉकडाउन के चलते BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था. ऐसे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी कार्यालय को खोलने की बात कही है. कमर्शियल वाहन स्वामी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर टाइम स्लॉट दिया जा रहा है, जिसके बाद कमर्शियल वाहन चालक कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

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