नई दिल्ली/नोएडा:उत्तर प्रदेश शासन ने संपत्ति के आवंटन की ब्याज दरों में कटौती कर आवंटियों को बड़ी राहत दी है. ये राहत गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मिलेगी.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आवंटियों पर लागू ब्याज दर में 3 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी. जिसका फायदा प्राधिकरण के करीब 5 लाख आवंटियों को होगा. इसके अलावा शासन ने लॉकडॉउन के दौरान आवंटियों से साधारण ब्याज वसूलने और लॉकडॉउन के दौरान किस्त नहीं जमा होने पर जुर्माना नहीं लगाए जाने की प्राधिकरण की सिफारिश को मान लिया है. इससे लाखों आवंटियों को राहत मिलेगी.
संपत्ति आवंटन की ब्याज दरों में कटौती
प्रदेश के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए जो आदेश जारी किया. उसके तहत अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एलएमआरसी (मॉरिजनल कॉस्ट लेंडिंग रेट्स) यानी सीमांत लागत उधार दर को आधार बनाकर अपने आवंटियों से ब्याज वसूल करेंगे.
आदेश में कहा गया है कि एसबीआई 3 साल के लिए जिस एलएमआरसी दर पर पैसा देता है. उस पर 1 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लगाते हुए आवंटियों से ब्याज लिया जाएगा. हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस फार्मूले के आधार पर ब्याज दरें पुनरनिर्धारित की जाएंगी.
आवंटियों को राहत देने के लिए यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था. जिस पर शासन ने मंजूरी दी है.