नई दिल्ली/नोएडा:यूपी के शो विंडो नोएडा में सरकार के आदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्राइवेट स्कूल धज़्ज़ियां उड़ा रहे है. आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए जिले में निजी स्कूलों ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है.
आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए बच्चों का लॉटरी में नंबर आ चुका है इसके बाद भी प्राइवेट स्कूल मनमानी पर उतारू है और निजी स्कूलों में दाखिला नहीं देना पड़े इसके लिए तरह-तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं. शिकायत मिलते ही जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच का आदेश दिया. BSA ने 6 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो स्कूलों में जाकर पड़ताल कर रही है.
'जरूरत पड़ी तो नियमानुसार होगी कार्रवाई'
गौतबुद्ध नगर ज़िलाधिकरी सुहास एल.वाई ने राइट टू एजुकेशन के तहत पेरेंट्स शिकायत मिलने के बाद 6 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है. स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है. टीमें जांच कर रही हैं.
उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल माइनॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड है तो उन्हें उसके हिसाब से संबंधित अधिकारी को साक्ष्य जमा करने होंगे और जरूरत पड़ी तो नियमानुसार कानूनी विकल्प के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.
'6 सदस्यीय टीम कर रही जांच'
प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत पर DM ने संज्ञान लेते हुए जांच टीम सेक्टर 132 जेनिसिस ग्लोबल सकूल पहुंची. इस दौरान जांच अधिकारियों से स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार तक का वक़्त मांगा है. हालांकि, युवा क्रांति संगठन के अविनाश का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि स्कूल ने अपना स्टेटस माइनॉरिटी के तहत करवा लिया है. जिससे RTE के तहत एडमिशन से स्कूल बाध्य नहीं है.