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नोएडा में गुंडा अधिनियम के तहत आरोपी गिरफ्तार, जिले में प्रवेश पर थी रोक - noida police arrested an charged

नोएडा के थाना फेस 2 पुलिस ने गुण्डा अधिनियम के अन्तगर्त एक आरोपी को आरोपी को जिला बदर किया था. जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नया गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है.

noida police arrested an charged who was not allow in district
जिला बदर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Published : Nov 21, 2020, 7:52 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: अगर किसी आरोपी को प्रशासन द्वारा जिला बदर कर दिया जाता है, तो वो जिले के अंदर बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं आ सकता. अगर कोई आरोपी बिना अनुमति के जिले के अंदर घूमता हुआ देखा गया, तो उसे प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है.

ऐसा ही एक मामला नोएडा के थाना फेस-2 क्षेत्र में आया है, जहां एक आरोपी को गुंडा अधिनियम में जिला बदर किया गया था, लेकिन वो थाना क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दिया. जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नया गांव के पास से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया.

जिला बदर आरोपी गिरफ्तार

नोएडा के थाना फेस 2 पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में सोनू कुरेशी को जिला बदर किया गया था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी थाना क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दिया. जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नया गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया.

थाना प्रभारी का कहना

गुंडा अधिनियम में जिला बदर आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में थाना फेस 2 की प्रभारी निरीक्षक अनीता चौहान ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी 2018 में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में जेल जा चुका है. आरोपी के खिलाफ धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना फेस 2 और 2018 में धारा 354,323,504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज है. इसके अन्य अपराधिक इतिहास के बारे में और जानकारी की जा रही है.

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