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नोएडा: लॉकडाउन उल्लंघन करने पर 96 FIR दर्ज और 1995 वाहन के कटे चालान

आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते पुलिस ने कार्रवाई की है. गौतम बुध नगर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई देंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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लॉकडाउन उल्लंघन, 96 FIR दर्ज और 1995 के कटे चालान

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Published : Mar 24, 2020, 11:39 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए शासन की ओर से किए गए लॉकडाउन के पहले दिन शहरवासियों ने जमकर उल्लंघन किया. लोग बेपरवाह होकर सड़कों पर निकले. शहर में लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले 96 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही 1995 लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना भी वसूला गया है.

लॉकडाउन उल्लंघन, 96 FIR दर्ज और 1995 के कटे चालान

सड़क पर बेवजह न निकलें

लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस का अभियान जारी रहेगा, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने जागरूकता अभियान भी चलाया. इस दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों को समझाया भी गया. इसके बाद भी जब लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. शहर में करीब 96 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. सोमवार को लॉक डाउन का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला. लोग बेपरवाह होकर सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते पुलिस ने मजबूरन शासनादेश के अनुपालन में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की.


धारा 188 क्या है?

आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते पुलिस ने कार्रवाई की है. गौतम बुध नगर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई देंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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