नई दिल्ली/नोएडा: बड़े कूड़ा उत्पादकों को कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था परिसर में करनी होती है. लेकिन निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई की है. नोएडा प्राधिकरण ने क्लाउड एनालॉगी और प्रोह्यूस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2016 नियमों के अंतर्गत बल्क बेस्ट जनरेटर को अपने परिसर के अंदर गीले एवं सूखे कूड़े का पृथक्करण करना तथा गीले कूड़े की प्रॉसेसिंग करना अनिवार्य है. इस संदर्भ में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. विभिन्न परिसरों में जाकर चेक भी किया जा रहा है.
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निरीक्षण के दौरान कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 2 कंपनियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में सेक्टर 63 में OSD इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गौरव बंसल (सहायक परियोजना अभियंता), जगपाल सिंह (प्रभारी सफाई निरीक्षक) ने निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान दो संस्थानों ने नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माने की कार्रवाई की गई है.