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दिल्ली के बाद नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू - गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू

उत्तर प्रदेश में कानपुर, बनारस, प्रयागराज और लखनऊ के बाद अब गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नाइट कर्फ्यू का एलान किया है.

night curfew in noida and ghaziabad
नोएडा में नाइट कर्फ्यू

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Published : Apr 8, 2021, 3:47 PM IST

Updated : Apr 8, 2021, 6:05 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद : कानपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया गया है. गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नाइट कर्फ्यू का एलान किया है. 17 अप्रैल तक रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि अति आवश्यक वस्तु और मेडिकल सर्विसेस को नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई है. दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के इन दोनों जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे. इस वजह से यह फैसला लिया गया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस वक्त नोएडा में 26,697 कोरोना के सक्रीय मामले हैं. जबकि गाजियाबाद में 27712 कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं.

नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू

गौतमबुद्ध नगर में इन्हें है छूटः-

  • सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ आदि अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर क्लीनिक फार्मेसी और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं वैद्य आई कार्ड प्रस्तुत करने पर छूट है.
  • गर्भवती महिलाएं और रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं को छूट.
  • हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन बस अड्डे से आने जाने वाले लोगों को वैद्य टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की छूट.
  • आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं है.

इन्हें कोविड प्रोटोकॉल पालन करने पर ही अनुमति

किराने की दुकान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध फार्म सेवाएं, दवाएं, चिकित्सा उपकरण, बैंक, बीमा, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाएं, केबल सेवाएं, दूरसंचार विभाग, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसेस, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों की गाड़ियों को कोविड-19 नियमों के प्रोटोकॉल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी.

17 अप्रैल तक फिजिकल क्लासेस पर प्रतिबंध

शैक्षणिक संस्थाओं में भी फिजिकल क्लासेज लेने पर 17 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि एग्जाम और प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित तिथि पर ही संपन्न कराए जाएंगे. इन पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है.

Last Updated : Apr 8, 2021, 6:05 PM IST

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