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नोएडा: दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के मामले में मां-बेटी गिरफ्तार - नोएडा में अपराध

नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में पुलिस ने दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के मामले में मां और बेटी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की गई तो महिला एवं बाल सुरक्षा टीम ने पाया कि महिला और उसकी बेटी झूठा आरोप लगा रही है.

दुष्कर्म का आरोप, Noida Crime News, मां-बेटी गिरफ्तार
नोएडा में दुष्कर्म के झूठे आरोप का मामला

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Published : Jul 18, 2021, 10:34 PM IST

नोएडा.दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में पुलिस ने दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के मामले में मां और बेटी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि झूठी कहानी बनाकर मां और बेटी ने एक व्यक्ति से 2 लाख रुपये की मांग की थी. इस संबंध में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है.

पुलिस के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 39 थाने में 14 जून को सेक्टर-44 निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत की थी. इसमें उसने बताया था कि एक महिला अपनी बेटी के साथ मिलकर फर्जी आरोप लगाकर उससे रुपयों की मांग कर रही है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. इस दौरान जांच में महिला एवं बाल सुरक्षा टीम ने पाया कि महिला और उसकी बेटी झूठा आरोप लगा रही है. इसके बाद पुलिस ने महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें कोर्ट भेजा गया.

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महिला एवं बाल सुरक्षा टीम के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी महिला ने अपनी पुत्री के साथ पीड़ित के भाई और उसके दोस्तों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस दौरान गोली मार देने की धमकी दी. साथ ही 2 लाख रुपये की मांग की गई थी. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले आरोपी महिला की बेटी की शादी पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी, जो उसे छोड़कर चला गया था. इसी बीच उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी, जिसके घर पर वो देर रात किसी काम से गई. वहां कहासुनी के दौरान युवक ने उसकी बेटी के पैर में गोली मार दी और फिर आस-पास के किसी डॉक्टर से प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे घर छोड़ दिया. इस बीच एक नई कहानी बनाई गई. इसके तहत अपने ही रिश्तेदार और उसके दोस्तों को फंसाने की रणनीति तैयार की गई.

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सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मामले में जांच की गई तो महिला और उसकी बेटी की ओर लगाए गए सारे आरोप निराधार पाए गए. इनके खिलाफ धारा 389 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है. वहीं, गोली चलाने वाले युवक को पहले गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा जा चुका है.

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