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दनकौर राजकीय वृद्धाश्रम का निरीक्षण, आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

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Published : Sep 17, 2022, 2:16 PM IST

गौतमबुद्ध जिले के दनकौर राजकीय वृद्धाश्रम का निरीक्षण (Inspection of Dankaur government Old Age Home) किया गया और इस अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर (legal literacy camp organized) का आयोजन भी हुआ.

दनकौर राजकीय वृद्धाश्रम का निरीक्षण
दनकौर राजकीय वृद्धाश्रम का निरीक्षण

ग्रेटर नोएडा : वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार (rights of senior citizens) विषय पर दनकौर राजकीय वृद्धाश्रम का निरीक्षण (Inspection of Dankaur government Old Age Home) और विधिक साक्षरता शिविर (legal literacy camp organized) का आयोजन किया गया. शिविर में उपस्थित वृद्धजनों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन (विधवा पेंशन) के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और आयकर तक में छूट दी जा रही है. वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाओं की जानकारी न होने के कारण लाभ नहीं मिल पाती है. सरकार की तरफ से देश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को कम तनावपूर्ण बनाने और उन्हें सशक्त करने के लिए कई अन्य योजनायें संचालित की जा रहीं हैं. इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान किया जाना है.

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अधिकारियों ने खाने की ली जानकारी :शिविर के दौरान वृद्धजनों के रहन-सहन, खान-पान एवं स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में पूछताछ की गई तो उपस्थित वृद्धगण की ओर से सुबह के नाश्ते में चाय, नमकीन दलिया और दोपहर के भोजन में मिक्स दाल, मिक्स सब्जी, चावल व रोटी सलाद मिलने की जानकारी दी गई. किसी वृद्ध की ओर से कोई प्रतिकूल जानकारी नहीं दी गई. शिविर में कुछ वृद्धजन की ओर से वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की सूचना दी गयी. जिस पर अधीक्षक को समाज कल्याण विभाग से पत्राचार के आधार पर जल्द पेंशन मिलने का आश्वासन दिया गया.

वृद्धाश्रम में अभी रह रहे हैं 72 बुजुर्ग :प्रदेश सरकार की ओर से 60 वर्ष से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर, बस यात्रा, रेल यात्रा, ब्याजदर, टेलीफोन बिल पर छूट आदि अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जा रहीं हैं. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने घर से वृद्धजन को निकाल देता है या उनकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो कानून उसकी सहायता करता है. संविधान का अनुच्छेद 41 वरिष्ठ नागरिकों को नियोजन, शिक्षा एवं लोक सहायता से संबंधी अधिकार प्रदान करता है. यह अनुच्छेद गंभीर बीमारी से ग्रसित वृद्ध अथवा विकंलाग को भी उक्त अधिकार देता है. माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 एक उत्तराधिकारी /संतान के लिये अपने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों को रख-रखाव के रूप में मासिक भत्ता प्रदान करना कानूनी दायित्व बनाता है. वृद्धाश्रम के प्रभारी अधीक्षक की ओर से बताया गया कि वृद्धाश्रम में आज के समय में कुल 72 वृद्धजन रहते हैं, जिनमें 49 पुरुष व 23 महिलाएं हैं. वृद्धाश्रम की अधीक्षक निशा सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह के नाश्ते में चाय, नमकीन दलिया तथा दोपहर के भोजन में मिक्स दाल, मिक्स सब्जी, चावल व रोटी सलाद दिये गए हैं. स्वास्थ्य के बारे पूछ-ताछ करने पर बताया कि वृद्धजन के बीमार पड़ने पर काशीराम अस्पताल या जिला अस्पताल में इलाज कराया जाता है. स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए किसी डॉक्टर का विजिट नहीं हो रहा है.

शिविर में सभी को जल्द पेंशन दिए जाने के दिए निर्देश : शिविर के दौरान अधीक्षक निशा सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक गणेशीलाल, रामानन्द व तिरुपति आदि करीब 25-30 वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है. आवेदन की औपचारिकता के पूरी नहीं होने के कारण ये लंबित चल रहा है. इस संबंध में शिविर में उपस्थित तहसीलदार सदर आलोक चौहान और समाज कल्याण विभाग की ओर से उपस्थित सारांश श्रीवास्तव को कैम्प लगाकर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देश दिया गया.

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