नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: शाहबेरी में दो इमारतों के जमींदोज होने और उसमें 9 लोगों की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन ने जालसाज़ों से निपटने का नया तरीका ढूंढ निकाला है. प्राधिकरण ने पहले शाहबेरी में खतरनाक भवनों को गिराने का फैसला किया, लेकिन इसका विरोध हुआ जिस पर एक खास काउंटर बनाने का फैसला लिया गया है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लोगों की मदद के लिए बनाया अलग काउंटर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भविष्य में आम लोगों को भूमाफिया और कॉलोनाइजरों की ठगी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं. इसके लिए प्राधिकरण भवन में अलग से काउंटर बनाया गया है. जहां कोई भी व्यक्ति किसी जमीन, मकान, दुकान या फिर किसी अन्य संपत्ति के बारे में हर जानकारी हासिल कर सकता है. संबंधित शख्स उस संपत्ति को खरीदने से पहले उसके बारे में प्राधिकरण में बनाए गए इस काउन्टर से जानकारी लेकर ठगी से बच सकता है.
काउंटर से मिलेगी हर संपत्ति की जानकारी
ग्रेटर नोएडा के ऑफिस में आम लोगों को भूमाफिया की ठगी से बचाने के लिए और संपत्तियों की जानकारी देने के लिए बनाया गया काउन्टर काम करने लगा है. प्राधिकरण के ACEO के के गुप्ता ने बताया कि लोग अपनी आर्थिक क्षमता और बजट के अनुसार बाजार में निवेश के विकल्प तलाशते हैं. ऐसे में भोली-भाली जनता भूमाफिया और कॉलोनाइजर्स के प्रलोभन में फंस जाती है और अवैध कालोनियों और प्लॉटिंग में अपने जीवनभर की कमाई लगा देती है. बाद में पछतावे के कुछ भी नहीं बाकी रहता.
आम जनता को ठगी से बचाने और उनकी मदद करने के लिए प्राधिकरण ने विशेष इंतजाम किए हैं. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण कार्यालय में ले-आउट/ मानचित्र/ पूछताछ केंद्र और कॉल सेंटर की स्थापना कर दी गई है. इस सेंटर में आवेदन कर कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की जमीन जिसे वह खरीदने का इच्छुक है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है.
तीन दिन के अंदर मिलेगी हर जानकारी
उन्होंने बताया कि इस सेंटर से बिल्डर्स, डेवलपर्स के प्रोजेक्ट, मैप स्वीकृति और काम पूरा होने के सर्टिफिकेट के अलावा उससे संबंधित अन्य कोई भी जानकारी ले सकता है, इसके लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा. उस सेंटर से तीन दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के प्रावधानों के तहत केवल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ही इस क्षेत्र में नियोजन, विकास और भूमि आवंटन का अधिकार है. लेकिन कुछ बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉलोनाइजर्स प्राधिकरण से बिना भूमि आवंटन और बिना नक्शा पास कराये ही अलग अलग प्रचार माध्यमों के जरिये अवैध, अनाधिकृत, भ्रामक और जालसाजी कर जनता को धोखा देकर संपत्तियां बेच रहे हैं. ACEO ने आम लोगों से अपील की है कि वो सपंत्ति खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर करे.
हेल्पलाइन नंबर से भी ले सकते हैं जानकारी
एसीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में हेल्पलाइन सेंटर में फोन नंबर-0120-2336046, 47, 48 और 49 पर संपर्क कर बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉलोनाइजर, भूमि, भवन, मानचित्र और आवंटन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जनता को फोन पर अपना अनुरोध दर्ज कराना होगा.
इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जिन परियोजनाओं को आवंटित किया है, उनकी जानकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से भी ली जा सकती है. वैध आवंटनों और परियोजनाओं की जानकारी रेरा की वेबसाइट www.up-rera.in से भी प्राप्त की जा सकती है.