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गौतमबुद्ध नगर में अब 30 अप्रैल तक रहेगा 'रात्रि कर्फ्यू', ये हैं पाबंदियां - गौतम बुध नगर जिला अधिकारी सुहास एलवाई रात्रि कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ा कर 30 अप्रैल तक कर दी है. यह रात्रि कर्फ्यू रात 8 से सुबह 7 बजे तक रहेगा.

Gautam Buddha Nagar night curfew extended
गौतमबुद्ध नगर रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ी

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Published : Apr 19, 2021, 9:51 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते जहां एक तरफ दिल्ली में 6 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. वहीं गौतमबुद्ध नगर जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने सख्त निर्णय लेते हुए रात्रि कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया है. दिल्ली से सटे नोएडा में अब रात्रि कर्फ्यू की अवधि 30 अप्रैल तक कर दी गई है. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी तरीके के पाबंदियां पूर्व के तरीके लागू रहेंगी.

गौतमबुद्ध नगर रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ी

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इन्हें है छूट

  • सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ आदि अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक फार्मेसी और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, वैध आई कार्ड प्रस्तुत करने पर छूट है.
  • गर्भवती महिलाएं और रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं को छूट.
  • हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की छूट.
  • आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं है.
  • किराने की दुकान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध फार्म सेवाएं, दवाएं, चिकित्सा उपकरण, बैंक, बीमा, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाएं, केबल सेवाएं, दूरसंचार विभाग, पैट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसेस, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों की गाड़ियों को कोविड-19 नियमों के प्रोटोकॉल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी.

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