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दिवाली पर नोएडा DM के सख्त आदेश, फॉलो करें गाइडलाइन नहीं तो जाना होगा जेल

दीपावली के मौके पर वायु प्रदूषण कम करने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शहरवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

Gautam Budh Nagar dm issued advisory to citizens for reducing air pollution deepawali diwali

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Published : Oct 24, 2019, 7:26 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:राजधानी से सटे गौतमबुद्ध नगरजिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट ने शहरवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट ने ये एडवाइजरी जारी की है. आतिशबाजी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन्स जारी की गई है. इसके अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित थानों के SHO को दी गई है.

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन पटाखों को लेकर सख्त

जिला प्रशासन की गाइडलाइन्स -

  • दीपावली त्योहार के अवसर पर कम वायु प्रदूषण और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें.
  • सीरीज युक्त और लड़ियों वाले पटाखों को प्रतिबंधित किया गया है.
  • पटाखों का इस्तेमाल रात 8 बजे से 10 बजे तक किया जाए.
  • पटाखों की बिक्री लाइसेंस धारक ही करें.
  • ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है.
  • हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में पटाखों पर प्रतिबंध
  • निर्धारित गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने SHO जिम्मेदार बनाया गया.
  • सामुदायिक सेंटर, RWA और सभी सेक्टरों में पटाखों की गाइडलाइंस का अनुपालन हो.


दिवाली के मौके पर पटाखों के प्रयोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय और शासन में निर्धारित गाइडलाइंस के पालन सुनिश्चित करने और त्यौहार को मनाए जाने का आह्वान किया है, ताकि दिवाली के पर्व पर ग्रीन दीपावली मनाकर वायु प्रदूषण कम से कम किया जाए.

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