नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा:एनसीआर क्षेत्र के बहुचर्चित घोटाले गर्वित इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड बाइक बोर्ड कंपनी (Bike board Company) के मामले में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नर के आदेश पर 11 अन्य अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) की कार्रवाई शनिवार को की गई है. यह कार्रवाई विवेचना के दौरान नाम प्रकाशित में आने के बाद ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने पर की गई है.
आपको बता दें कि इससे पूर्व गर्वित इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड (Garvit Innovative Private Limited) नाम से फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले मुख्य अभियुक्त संजय भाटी और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध थाना दादरी पर धोखाधड़ी से संबंधित अभियोग पंजीकृत हुए थे. इनके द्वारा किए गए अपराध उप्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पाए जाने के कारण समस्त अपराधियों के विरुद्ध थाना दादरी पर पुलिस कमिश्नर के अनुमोदन के बाद कंपनी मालिक संजय भाटी एवं उनके 14 अन्य साथियों के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था.
15 लोगों की संपत्ति चल और अचल थी
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर आलोक सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान अपराधियों के द्वारा अपराध से अर्जित कुल तीन करोड़ 74 लाख 92 हजार रुपये की संपत्ति को धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया गया था, जिसमें 15 लोगों की संपत्ति चल और अचल थी.
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