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कंपनी में पार्टनर बनाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, पुलिस ने शिकायत के बाद नहीं की कार्रवाई

कंपनी में पार्टनर बनाने के नाम पर करोड़ो की धोखाधड़ी के मामले की शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट ने आरोपियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

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Published : Sep 8, 2022, 1:15 PM IST

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नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा: कंपनियों में पार्टनर बनाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. पीड़ित मेघराज बंसल के प्रार्थना पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ने सेलिब्रेशन इंवेंटस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सचिन गुप्ता व विनय प्रधान पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए थाना फेस 3 पुलिस को आदेश दिया है.

अधिवक्ता संदीप पाल ने बताया कि नोएडा सेक्टर 70 निवासी मेघराज बंसल ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कंपनी में पार्टनर बनाने के नाम पर उसके साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई है. पीड़ित मेघराज व उसकी पत्नी मेघलोक एसोसिएटस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है. वर्ष 2018 में विनय प्रधान ने उनके साथ व्यापार करने की बात कही, जिसके बाद विनय ने मेघराज से ‌सैलिब्रसंस इंवनटस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को मिलवाया और दोनो ने पीड़ित के साथ व्यापार करने की इच्छा जताई और सभी लोगो के बीच अनुबंध तय किया गया और आरापियों ने कंपनी में लगाने वाले धन की जमानत संबंध में पीड़ित को पोस्ट डेटेड चेक भी दिए। रुपये न मिलने पर पीड़ित ने चेको को बैंक में लगाया और वो चेक बाउंस हो गई. मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की जिसकें बाद पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत से गुहार लगाई.

Campany fraud
मेघराज बंसल ने आरोपी की कंपनी इंम्पीरियल एंड डाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में दो बार में 1.25 करोड़ रुपये आरटीजीएस के द्वारा ट्रांसफर कर निवेश किया, जिसकी ऐवज में पीड़ित को कंपनी में 25 प्रतिशत का शेयर होल्डर बनाने का आश्वसन दिया गया. इसके बाद दुसरी कंपनी सैलिब्रेशंस प्राईवेट लिमिटेड में डारेक्टर बनाने की नाम पर भी करोड़ो रुपये लिए और आश्वासन दिया ‌की कंपनी में निवेश किए गए धन पर लाभ के साथ तीन प्रतिशत का ब्याज भी मिलता रहेगा. पीड़ित ने अपना मकान भी बेच कर आरोपी की कंपनी में करोड़ो रुपये का निवेश किया। इसी बीच विनय प्रधान ने भी व्यापार के कार्य के लिए पीड़ित से लाखों रुपये लेकर देने से मना कर दिया.

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पीड़ित मेघराज ने आरोपियों की कंपनी में करोड़ो का निवेश किया और जब उनसे लाभ मांगा तो आरोपियों ने देने से इंकार ‌कर दिया. पीड़ित ने आरोपियों द्वारा दिए गए पोस्ट डेटेड चेक बैंक में लगाए जिसके बाद वो बाउंस हो गए. साथ ही पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर मद्दत मांगी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की, जिसके बाद मेघराज ने अदालत से न्याय की गुहार लगाई. पीड़ित मेघराज ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में सचिन गुप्ता व विनय प्रधान पर चार करोड़ से अधिक रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाकर कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई. मामले की सनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट अवधेश कुमार ने थाना फेस 3 को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

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