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गौतमबुद्ध नगर: DM सुहास की जुबानी जानिए, क्या खुलेगा...क्या नहीं

लॉकडाउन पार्ट 3 में सभी कंटेनमेंट जोन में बहुत जरूरी चीजें और चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक इकाई, शॉप्स और वाइन शॉप्स खोली जा सकती हैं. लेकिन सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

DM Suhas LY told what will open in Gautam Budh Nagar district and what will not lockdown
नोएडा लॉकडाउन शराब की दुकान कंटेनमेंट जोन नोएडा DM सुहास एल वाई कोरोना वायरस

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Published : May 4, 2020, 3:16 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एल.वाई ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन पार्ट 3 में जिले को 2 हिस्सों में बाटा गया है. पहला कंटेनमेंट जोन और दूसरा नॉन कंटेनमेंट जोन. जिले में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं.

DM सुहास ने बताया जिले में क्या खुलेगा

सभी कंटेनमेंट जोन में बहुत जरूरी चीजें और चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक इकाई, शॉप्स और वाइन शॉप्स खोली जा सकती हैं. लेकिन सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन वही यूनिट खोली जा सकती हैं जो भारत सरकार के नियमों के तहत आएंगी. औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए जिला प्रशासन एक डीएम पोर्टल की शुरुआत भी कर रहा है, जहां से ऑनलाइन आवेदन कर इजाजत ली जा सकेगी. नॉन कंटेनमेंट जोन में प्राइवेट संस्था 33 परसेंट कर्मचारियों के साथ खोली जा सकेंगी.

साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिल्डिंग साइट पर कंस्ट्रक्शन तभी इजाजत दी जाएगी, जब बिल्डिंग साइट पर ही मजदूर और ठेकेदारों को रखने की और खाने की व्यवस्था की जाएगी.

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