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इस योजना के तहत गरीबों को निशुल्क न्याय दिलाने का काम करेगा कोर्ट

उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के अंतर्गत अब पीड़ित या आश्रित भी क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे. भरपाई और न्याय दिलाने का काम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा.

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Published : Oct 27, 2021, 12:49 PM IST

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतमबुद्ध नगर ने ये अभियान चलाया है
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतमबुद्ध नगर ने ये अभियान चलाया है

नई दिल्ली:उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014के तहत गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा. अपराध किसी भी तरह का हो, उसमें न्यायालय निशुल्क सेवा देते हुए पीड़ित को कम समय के अंदर न्याय दिलाने का काम करेगा. यह योजना अमृत महोत्सव के दौरान शुरू की गई है.

आजादी के अमृत महोत्सव में न्यायालय खुद लोगों के द्वार पहुंचने का काम कर रहा है. इसमें गरीबों और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए न्यायालय जगह-जगह जागरुकता अभियान चला रहा है. जिन लोगों को न्याय और न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, उन्हें पूरी जानकारी देने का काम किया जा रहा है.

निशुल्क न्याय दिलाने का काम करेगा कोर्ट

इसके साथ ही न्यायालय द्वारा लोगों को जागरूक करने का भी काम अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है. जिसमें ब्लॉक, तहसील स्तर पर कार्य चल रहा है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतमबुद्ध नगर ने ये अभियान चलाया है.

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इस अभियान के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन अशोक कुमार सप्तम ने कहा कि जिला न्यायालय द्वारा महिलाओं से जुड़े अपराध, साइबर से जुड़े अपराध, मजदूरों से जुड़े अपराध के साथ ही अन्य अपराधों में लोगों को समय पर और सही न्याय मिले, इसके लिए यह अभियान चलाया गया है.

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