नई दिल्ली/नोएडा:उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुएगौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. लॉकडाउन के चलते जिले में धारा 144 लगाई गई थी. 14 अप्रैल को लॉक डाउन खत्म हो जाएगा. वही जिले में आज धारा 144 खत्म हो रही थी. जिसे अपर पुलिस उपायुक्त कानून और व्यवस्था और आशुतोष द्विवेदी द्वारा 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है.
कोरोना वायरस: गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू - noida police
गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन के तहत धारा 144 लगाई थी जो आज खत्म होनी थी. लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है.
जानिए किस पर लगा प्रतिबंध
उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक ,धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस और इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है.
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने कहा कि जिस किसी के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कोविड-19 को लेकर आदेश
धारा 144 गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस को देखते हुए 30 अप्रैल तक लगाई गई है