नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइंस के मुताबिक, अब कंटेनमेंट जोन में निगरानी की जाएगी. जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने स्पष्ट किया है कि जो लोग नियमों की अनदेखी करेंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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नियम टूटेगा तो कार्रवाई होगी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पब्लिक प्लेस, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं होता है तो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त बेड तैयार है. करीब एक हजार बेड की सुविधा जिले में है और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी ज़िला सक्षम है.