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कोरोना काल वाली शादी: इनडोर में 50, आउटडोर में 100 की अनुमति - कोरोना महामारी नोएडा

नोएडा में कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना नाइट कर्फ्यू के अलावा शहर में किसी भी तरफ के आयोजन पर पूर्णत: रोक लगा दी है. अब शादी और किसी तरीके के मनोरंजन कार्यक्रम के लिए बंद जगह पर 50 लोग और खुले में 100 से अधिक लोग नहीं जुट पाएंगे.

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कोरोना में शादी के नियम

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Published : Apr 13, 2021, 9:39 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा :शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है. जिलाधिकारी सुहास एल.वाई ने कोरोना नाइट कर्फ्यू के अलावा शहर में किसी भी तरफ के आयोजन पर पूर्णत: रोक लगा दी है. अब शादी और किसी तरीके के मनोरंजन कार्यक्रम के लिए बंद जगह पर 50 लोग और खुले में 100 से अधिक लोग नहीं जुट पाएंगे.

वहीं सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों के लिए शासन की ओर से जारी गाइडलाइंस को भी जिले में पूरी तरीके से लागू किया गया है.

कोरोना में शादी के नियम

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हेल्प डेस्क बनाना जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शॉपिंग कॉम्पलेक्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक संस्था एवं ऑफिस स्पेस को कोरोना के लिए हेल्प डेस्क बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।. ऑफिस में बिना किसी की स्क्रीनिंग और बॉडी टेम्प्रेचर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा.

रात 10 बजे के बाद हर तरह के कार्यक्रम पर रोक

बता दें कि प्रशासन ने शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रखा है. वहीं डीएम ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक खुले स्थान पर 100 और बंद स्थान पर 50 लोगों को ही अनुमति दी गई है.

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अधिकारी ने बताया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी.

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