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गुरुग्राम में बिना मास्क बाहर निकलने पर होगा चालान, आदेश जारी - सार्वजनिक स्थान मास्क अनिवार्य गुरुग्राम

फेस मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अब जिला प्रशासन सख्ती से पेश आएगा. उपायुक्त ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

wearing face mask made mandatory in gurugram
गुरुग्राम में बिना मास्क बाहर निकलने पर होगा चालान

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Published : Jun 9, 2020, 12:02 AM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम:जिले में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा. उपायुक्त अमित खत्री ने जिले में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों और सोशल डिस्टेंसिग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें.

गुरुग्राम में बिना मास्क बाहर निकलने पर होगा चालान

दरअसल जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं कि लोग मास्क का प्रयोग करने के प्रति गंभीर नही हैं. सार्वजनिक स्थलों पर कई लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मास्क प्रयोग के मामले में ढिलाई ना बरतें और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें.

बता दें कि, राज्य सरकार द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करने पर 500 रूपये का चालान करने के आदेश दिए गए हैं. इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक लाॉकडाउन नियमों का उल्लंघन और फेस मास्क ना लगाने वालों के 1278 चालान किए गए हैं.

उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उपायों में से एक बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हर व्यक्ति मास्क अवश्य पहने. मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के बहुत जल्दी वायरस के संपर्क में आने का खतरा रहता है. उपायुक्त ने बताया कि मुंह पर मास्क लगाए बिना बाहर घूमने वाले लोगों के चालान करके उनसे जुर्माना वसूलने के आदेशों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी.

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