नई दिल्ली/गुरुग्राम: जिले में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए आदेश जारी किए गए हैं. उपायुक्त अमित खत्री की ओर से जारी किए गए आदेशों में 24 क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन और 16 क्षेत्रों को बफर जोन में रखा गया है. इन आदेशों में गुरुग्राम ब्लाक में 13 कंटेनमेंट जोन और इतने ही बफर जोन बनाए गए हैं. वहीं सोहना ब्लॉक में 9 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है. जबकि दो बफर जोन बनाए गए हैं और पटौदी ब्लॉक में दो कंटेनमेंट जोन और एक बफर जोन बनाया गया है.
गुरुग्राम प्रशासन ने नए कंटेनमेंट और बफर जोन बनाएं हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार घर में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिलता है. शहरी क्षेत्र में उस घर से 3 किलोमीटर दायरे में पढ़ने वाले पूरे क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन और उसके साथ लगते 5 किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया जाता है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बफर जोन का दायरा 7 किलोमीटर का होता है.
गुरुग्राम में बनाए गए गए कंटेनमेंट और बफर जोन
गुरुग्राम ब्लाक में फाजिलपुर झाड़सा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसके साथ लगते गांव बहरामपुर, टिकरी, कसोला, बादशाहपुर, बेगमपुर खटोला को बफर जोन बनाया गया है. इसी प्रकार गांव झाड़सा को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और उसके साथ लगते सिलोखरा, कन्हैया, नहरपुर रूपा, इस्लामपुर, बिंदापुर, समसपुर, फतेहपुर, आदमपुर हिदायतपुर छावनी को बफर जोन में रखा गया है.
वहीं देवीलाल कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और साथ लगते सेक्टर 9, अंबेडकर नगर, सेक्टर 7, ज्योति पार्क, फिरोज गांधी कॉलोनी, रवि नगर और हाउसिंग बोर्ड को बफर जोन में रखा गया है. ऐसे ही सेक्टर 54 सनसिटी सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन रखा गया है और उसके साथ क्षेत्र सेक्टर-55, 56 को बफर जोन बनाया गया है.
इसी प्रकार रायपुर गांव, भगत वाड़ा तथा ठाकुर वाड़ा को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और इनके साथ लगते गांव लखुवास, बालूदा,सांप की नगली, मोहम्मदपुर गुज्जर तथा पहाड़ी क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है. वहीं पटौदी ब्लॉक में वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 14 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और इसके साथ क्षेत्र रामपुरा, जोनिया, बिरखुर्द, मुबारिकपुर, जाटोली, मुमताजपुर, बासपदमका,छावन, खानपुर और रणसीका को बफर जोन में रखा गया है.
आदेशों में ये कहा गया है कि प्रत्येक कंटेंटमेंट जोन को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाकर सील किया जाएगा. साथ ही प्रवेश और निकासी के रास्ते निर्धारित किए जाएंगे जहां से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगी. कोविड-19 के रिपोर्ट हुए पॉजिटिव केसों के आधार पर ये आदेश जारी किए गए हैं, ताकि उस महामारी को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके.