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सुरक्षा इंतजामों के साथ गुरुग्राम में खुले नेल आर्ट सैलून

अनलॉक-2 में मिली छूट के बाद गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं. मॉल्स में दुकानदारों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार साफ सफाई रखनी होगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा.

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सुरक्षा इंतजामों के साथ गुरुग्राम में खुले नेल आर्ट सैलून

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Published : Jul 1, 2020, 5:44 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम:लंबे इंतजार के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं. मॉल्स के खुलने से दुकानदार और उनमें काम करने वाले लोग काफी खुश हैं. मॉल्स में अलग-अलग तरह की दुकानें होती हैं, जिन पर जाकर लोग खरीददारी तो करते हीं हैं, साथ ही कई जरूरी काम भी करते हैं. मॉल्स के खुलने के साथ ही महिलाओं की नेल पॉलिस और पुरुषों के बाल कटाने के सैलून आदि भी खुल गए हैं.

सुरक्षा इंतजामों के साथ गुरुग्राम में खुले नेल आर्ट सैलून

शॉपिंग मॉल में सैलून खुले

जो महिलाएं नेल आर्ट कराने के लिए इंतजार कर रही थी. अब उनके लिए भी नेल आर्ट सैलून खुल चुके हैं. सरकार की ओर से जारी हिदायतों के बाद सैलून में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है. इसका जायजा लेने के लिए ईटीवी भारत की टीम मॉल पहुंची.

वहां जाकर एक महिला सैलून की ऑनर गुंजन से बात की. उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम सुरक्षा इंतजाम किए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए सैलून में मेज कुर्सियों की संख्या कम कर दी है. साथ ही तमाम वो मशीनें भी लगाई गई हैं. जिनसे मोबाइल और अन्य सुरक्षा उपकरणों को सेनेटाइज किया जा सके.

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन

साथ ही लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं. जिनका सभी मॉल मालिकों को पालन करना होगा. अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा, तो मॉल को फिर से बंद कर दिया जाएगा.

  • मॉल में दो गज पर सर्कल बनाए गए हैं
  • सभी के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है
  • मॉल में एंट्री पर आरोग्य सेतु डाउनलोड करना अनिवार्य है
  • 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग की एंट्री पर बैन
  • 10 से छोटे बच्चे नहीं जा पाएंगे मॉल
  • गर्भवती महिला की एंट्री पर बैन

बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई इन गाइडलाइन का पालना नहीं करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9 से रात के 8 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा वो मॉल फिर से बंद कर दिए जा सकते हैं.

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