दिल्ली

delhi

ETV Bharat / city

हरियाणा में तीन तलाक कानून के तहत दर्ज हुई पहली FIR

सालों से चली आ रही तीन तालक जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए देश में कानून बन चुका है. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड के बाद अब हरियाणा में भी इस कानून के तहत पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

तीन तलाक कानून के तहत दर्ज हुई पहली FIR

By

Published : Aug 2, 2019, 2:19 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम:तीन तलाक कानून बन जाने के बाद हरियाणा का पहला केस गुरुग्राम से सटे नूंह में दर्ज किया गया है. नूंह में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है. पीड़िता ने ये FIR गुरुवार को दोपहर के करीब 3 बजे दर्ज कराई है.

राष्ट्रपति तीन तलाक कानून पर लगा चुके हैं मुहर
30 जुलाई को राज्यसभा से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया. जिसके बाद 31 जुलाई की रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप दे दिया. अब इसी कानून के तहत तीन तलाक के मामलों को दर्ज किया जा रहा है. इस कानून में तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल तक सजा देने का प्रावधान है.

FIR की कॉपी

दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 2019 यानी तत्काल तीन तलाक कानून बन जाने के बाद कई केस दर्ज किए जा चुके हैं. उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और झारखंड में केस दर्ज किए जा चुके हैं. अब हरियाणा के नूंह में भी तीन तालक देने पर पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details