नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से सटे जिलों में 9 से 10 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि से 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या बजाने और चलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार हालांकि दिवाली पर हरियाणा के अन्य जिलों में लोग केवल दो घंटे के लिए पटाखे बजा और चला सकते हैं. जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से 'मध्यम' या 'नीचे' है. वहां पर केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित राज्य द्वारा निर्दिष्ट दीपावली, छठ, नया साल, क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे बजाने और चलाने का समय दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए.