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गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर हुआ सील, जानिए किन्हें मिली है छूट - गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर जाम

बॉर्डर सील होने की वजह से आज सुबह गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ लोग पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए भी नजर आए, लेकिन किसी को भी गुरुग्राम जाने की अनुमति नहीं मिली.

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गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर सील गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर जाम हरियाणा ने दिल्ली के बॉर्डर सील किए

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Published : May 1, 2020, 3:14 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: हरियाणा के कोरोना मरीजों के तार दिल्ली से जुड़े होने के बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली-हरियाणा के सभी बॉर्डर को सील कर दिया है. जिसके बाद आज सुबह 10 बजे के बाद गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर को भी सील किया गया है. अब सिर्फ जरूरी सामानों को लेकर की जा रही आवाजाही को ही अनुमति दी जा रही है.

गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर को किया गया सील

गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि गुरुग्राम जिले की सीमाओं विशेषकर दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर अंकुश रहेगा. जिला प्रशासन की ओर से कम से कम लोगों को सीमापार आवागमन की अनुमति दी जाएगी और वो भी बहुत आवश्यक होने पर ही मिलेगी.

वहीं बॉर्डर सील होने की वजह से आज सुबह गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ लोग पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए भी नजर आए, लेकिन किसी को भी गुरुग्राम जाने की अनुमति नहीं मिली. गुरुग्राम उपायुक्त की ओर से जारी आदेशों में ये भी कहा गया कि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जनहित में ये फैसला लिया जाना अनिवार्य था.

किन्हें मिलेगी छूट ?

बता दें कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार के जिन अधिकारियों के पास मूवमेंट पास हैं. सिर्फ वो ही सीमा पार आ जा सकेंगे. इसी तरह एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी ऑयल कंटेनर और टैंकर को भी अनुमति होगी. सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गे, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सम्मान, आपूर्ति करने वाले पशुओं और मुर्गा पालन, सूअर पालन आदि के लिए हरा और सूखा चारा अपूर्ति करने वालों को भी अनुमति मिलेगी.

इसके अलावा चिकित्सक उपकरण और निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल आदि आपूर्ति करने वालों और पीपीई किट, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटीलेटर और इसी प्रकार की वस्तु सप्लाई करने वालों को भी आवागमन की अनुमति होगी और जो इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1807 के कई प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

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