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सिरसा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, नहीं तो होगा इतने का चालान - हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट सिरसा

सिरसा में अब व्हीकल पर यदि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं होगी तो चालान किया जाएगा. नियम की उल्लंघना करने पर पहली बार में 500 रुपये, दूसरी बार उल्लंघना करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बारी में वाहन को इंपाउड भी किया जा सकता है

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सिरसा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, नहीं तो होगा इतने का चालान

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Published : Apr 17, 2021, 10:51 PM IST

नई दिल्ली/सिरसा:क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा शनिवार को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत स्थानीय डबवाली रोड़ स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया. जिसमें वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगवाए.

ये अभियान 18, 24 व 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस के सामने ट्रैफिक पुलिस थाना हिसार रोड़ सिरसा और एक व दो मई को गर्ग धर्मकांटा के सामने सोनी धर्मशाला बेगू रोड़ सिरसा पर सुबह 10 से सायं 5 बजे तक चलेगा.

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरा सिंह ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य है. जिन वाहन मालिकों ने अभी तक कलर कोड स्टीकर नहीं लगवाया है, वो शीघ्र इसे लगवा लें.

उन्होंने कहा कि यदि कोई इन नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो पहली बार में 500 रुपये, दूसरी बार उल्लंघना करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बारी में वाहन को इंपाउड भी किया जा सकता है इसलिए संबंधित वाहन मालिक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगवा लें.

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उन्होंने बताया कि इन कैंपों में जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट के लिए पहले रसीद कटवा रखी हैं, उनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोड स्टीकर लगाए जाएंगे. इसके लिए वाहन चालक रसीद व वाहन की आरसी साथ अवश्य लेकर आएं. आमजन कैंप वाले दिन भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्ले व कलर कोड स्टीकर के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अधिकारी ने बताया कि कलर कोड स्टीकर को वाहन की थर्ड प्लेट भी कहा जाता है. ये तीनपहिया, चौपहिया वाहनों के मुख्य शीशे पर लगवाना अनिवार्य है. पेट्रोल, सीएनजी वाहन के लिए ब्लू कलर व डीजल वाहन के लिए ऑरेंज कलर स्टीकर जबकि इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए ग्रे कलर का स्टीकर लगवाना अनिवार्य है. वाहनों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चालान अभियान भी चलाया जाएगा.

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