नई दिल्ली/सोहना:भावांतर भरपाई योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरु की गई थी और 31 दिसम्बर तक जारी रहेगी. यानि कि सब्जी उगाने वाले किसान डेढ़ महीने तक सरकार की इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
भावांतर भरपाई योजना के लिए शुरू हुआ पंजीकरण बता दें कि सरकार ने उक्त योजना चलाकर उन किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया है जिन किसानों को हरी सब्जियों के पूरे दाम नहीं मिलते थे और सब्जी मंडी के एजेंट मनमाने दामों पर किसानों की हरी सब्जी को खरीद लेते थे.
कब तक चलेंगे पंजीकरण?
किसान आलू की फसल के लिए 11 नवम्बर से 30 नवम्बर तक पंजीकरण करा सकते हैं. प्याज की फसल के लिए 20 दिसम्बर से 15 फरवरी तक, टमाटर की फसल के लिए 15 दिसम्बर से 15 फरवरी तक और फूलगोभी के लिए 15 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक पंजीकरण करवाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि भावांतर भरपाई योजना का लाभ किसानों को देने के लिए हरियाणा उद्यान विभाग ने यह निर्णय लिया है.
क्या है भावांतर भरपाई योजना?
सरकार ने हरी सब्जी जिनमें गोभी, टमाटर, आलू, प्याज आदि सब्जियों के रेट सरकार द्वारा तय कर फिक्स किये गए है. अगर सरकार के द्वारा तय किये गए भाव से कम भाव में किसानों की उक्त सब्जी को सब्जी मंडी के कमीशन एजेंट खरीदते हैं तो बाकी दामों की भरपाई सरकार करेगी.
हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी सब्जी का ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा. उसके बाद जिस आढ़ती को आपने अपनी फसल बेची है वो आपको एक J-FORM देगा. जिसे आपको जिला उद्यान विभाग में जमा करवाना होगा. तब आप इस योजना का लाभ पाने के पात्र हो जाएंगे. अगर किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.
अब जानिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
सबसे पहले आपको www.agriharyana.in पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको किसान पंजीकरण का एक लिंक दिखेगा. किसान पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा. इस फॉर्म में आप सारी जानकारी सही-सही भरें. अगर आप फॉर्म में कोई गलत जानकारी देंगे तो आप योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.